लिंक नहीं किया PAN-आधार? लग सकता है 10 हजार जुर्माना, ये काम भी मुश्किल
• Gram Gyan Team
टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही, पैन तो इनऑपरेटिव हो ही जाएगा, जिससे कई काम मुश्किल हो जाएंगे।